Previous Year Question
निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है?
साधारण विधेयक
सांविधानिक संशोधन विधेयक
राज्य पुनर्गठन विधेयक
धन विधेयक
Correct Answer: D
Detailed Solution
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि Money Bill राज्य सभा में introduce नहीं किया जा सकता। इसका introduction केवल Lok Sabha में होता है।
Lok Sabha से पारित होने के बाद Money Bill को Rajya Sabha के पास उसकी recommendations के लिए भेजा जाता है। Rajya Sabha को इसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। Lok Sabha उसकी सभी, कुछ या किसी भी recommendation को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
Ordinary Bill सामान्यतः Parliament के किसी भी House में introduce किया जा सकता है। इसी प्रकार Constitution Amendment Bill Article 368 के अंतर्गत Lok Sabha अथवा Rajya Sabha, किसी भी House में प्रस्तुत किया जा सकता है। State reorganisation से संबंधित Article 3 का Bill भी either House में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन उसके introduction के लिए President की recommendation आवश्यक होती है।
Money Bill की पहचान Article 110 में दी गई है। यदि किसी Bill के Money Bill होने पर प्रश्न उठता है, तो Article 110(3) के अनुसार Lok Sabha Speaker का निर्णय final होता है।
इसलिए मुख्य संबंध है—Article 109 → Money Bill Rajya Sabha में originate नहीं हो सकता; Article 110 → Money Bill की definition.