Previous Year Question
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ZJ) के अनुसार, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है-
21
15
11
7
Correct Answer: A
Detailed Solution
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZJ(1) के अनुसार किसी Co-operative Society के Board में निदेशकों की संख्या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून से निर्धारित की जा सकती है, लेकिन निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती।
अनुच्छेद 243ZJ संविधान के Part IXB—The Co-operative Societies में है। Part IXB को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया और यह 15 फरवरी 2012 से प्रभावी हुआ।
इसी अनुच्छेद के Clause (2) के अनुसार Board के निर्वाचित सदस्यों और उसके Office Bearers का कार्यकाल निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष होता है।
Clause (3) के अनुसार Banking, Management, Finance या संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम 2 Co-opted Members, 21 निदेशकों के अतिरिक्त लिए जा सकते हैं। ऐसे Co-opted Members को Co-operative Society के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता और वे Board के Office Bearer के रूप में निर्वाचित होने के पात्र भी नहीं होते। Functional Directors को 21 निदेशकों की सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाता।