Previous Year Question
लोक सभा में एंग्लो-इण्डियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है :
अनुच्छेद 331 द्वारा
अनुच्छेद 221 द्वारा
अनुच्छेद 121 द्वारा
अनुच्छेद 139 द्वारा
Correct Answer: A
Detailed Solution
इस Question के समय लागू संवैधानिक व्यवस्था में सही उत्तर अनुच्छेद 331 था। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में Anglo-Indian community का लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति उस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को लोक सभा में नामित कर सकता था।
यहाँ प्रश्न में “आरक्षण” शब्द दिया गया है, लेकिन तकनीकी रूप से व्यवस्था elected reserved constituencies की नहीं थी; यह Presidential nomination द्वारा special representation था।
इस विषय को SC/ST reservation से अलग रखना चाहिए—
Article 330 → Lok Sabha में SC/ST के लिए reserved seats
Article 331 → Anglo-Indian community का nomination-based representation
वर्तमान स्थिति
यह प्रावधान अब व्यवहार में प्रभावी नहीं है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019, जो 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ, ने Article 334 में SC/ST seat reservation को आगे बढ़ाया, लेकिन Anglo-Indian nomination की अवधि को 70 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया। परिणामतः लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में Anglo-Indian समुदाय का nomination-based special representation समाप्त हो गया।
इसलिए परीक्षा के लिए distinction रखें—
2015 की स्थिति → Article 331 → अधिकतम 2 Anglo-Indian members by nomination
25 January 2020 के बाद → यह special representation operative नहीं है