Previous Year Question
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
सूची-I | सूची-II |
A. अनुच्छेद 14 | 1. संशोधन प्रक्रिया |
B. अनुच्छेद 36 | 2. मंत्रिपरिषद |
C. अनुच्छेद 74 | 3. समानता का अधिकार |
D. अनुच्छेद 368 | 4. नीति-निदेशक तत्व |
कूट :
A-2, B-1, C-4, D-3
A-4, B-1, C-3, D-2
A-1, B-2, C-3, D-4
A-3, B-4, C-2, D-1
Correct Answer: D
Detailed Solution
अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार (A-3): अनुच्छेद 14 संविधान के भाग III—मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before Law) तथा विधियों के समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) की गारंटी देता है। ध्यान रहे कि यह अधिकार केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है; अनुच्छेद में “any person” शब्द का प्रयोग किया गया है।
अनुच्छेद 36 — नीति-निदेशक तत्व (B-4): अनुच्छेद 36 से संविधान का भाग IV—राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP) प्रारंभ होता है। तकनीकी रूप से अनुच्छेद 36 स्वयं कोई विशिष्ट नीति-निदेशक सिद्धांत निर्धारित नहीं करता, बल्कि Part IV के लिए “State” की परिभाषा देता है और कहता है कि इसका अर्थ वही होगा जो Part III में है। इसके बाद अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि DPSP न्यायालय द्वारा enforceable नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में fundamental हैं। इसलिए प्रश्न में अनुच्छेद 36 का मिलान Directive Principles से किया गया है।
अनुच्छेद 74 — मंत्रिपरिषद (C-2): अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।
अनुच्छेद 368 — संशोधन प्रक्रिया (D-1): यह संविधान के भाग XX में है और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। सामान्यतः संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होता है। संघीय प्रकृति के कुछ निर्दिष्ट प्रावधानों में संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
इसलिए सही सुमेलन है—
अनुच्छेद 14 → समानता का अधिकार
अनुच्छेद 36 → नीति-निदेशक तत्व
अनुच्छेद 74 → मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 368 → संशोधन प्रक्रिया