Previous Year Question
निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद “धन विधेयक” को परिभाषित करता है?
Correct Answer: A
Detailed Solution
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 “धन विधेयक” (Money Bill) की परिभाषा देता है। संविधान के आधिकारिक पाठ में अनुच्छेद 110 का शीर्षक ही “Definition of Money Bills” है।
अनुच्छेद 110(1) के अनुसार कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाता है जब उसमें केवल उन विषयों से संबंधित प्रावधान हों जिन्हें इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—
कर का आरोपण, समाप्ति,
छूट, परिवर्तन या विनियमन;
भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन;
भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा तथा उनमें धन जमा या निकासी;
भारत की संचित निधि से धन का विनियोग;
संचित निधि पर भारित व्यय;
सार्वजनिक धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या लेखा-परीक्षा;
और इन विषयों से संबंधित आनुषंगिक मामले शामिल हैं।
अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण भी अंकित किया जाता है कि वह धन विधेयक है।
यहाँ संबंधित अनुच्छेदों का अंतर महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों को पारित करने की विशेष प्रक्रिया से संबंधित है; अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है; अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित है; और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है।
याद रखने योग्य:
अनुच्छेद 109 = धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110 = धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 111 = राष्ट्रपति की स्वीकृति
अनुच्छेद 112 = वार्षिक वित्तीय विवरण