JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

GENERAL KNOWLEDGE · 2019

Previous Year Question

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के अंतर्गत भारत में जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं का कितने दिनों के भीतर पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है?

A.

15 दिन

B.

21 दिन

C.

26 दिन

D.

30 दिन

Correct Answer: B

Detailed Solution

भारत में Civil Registration System (CRS) के अंतर्गत जन्म, मृत्यु तथा मृत-जन्म जैसी vital events का पंजीकरण किया जाता है।

किसी जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना देने की सामान्य वैधानिक अवधि घटना घटित होने की तारीख से 21 दिन है। इस अवधि के भीतर पंजीकरण कराने पर सामान्यतः विलंब शुल्क नहीं लगता।

यदि जन्म या मृत्यु की घटना 21 दिनों के भीतर दर्ज नहीं की जाती, तब भी उसका registration कराया जा सकता है, लेकिन वह Delayed Registration के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

CRS के तहत जन्म और मृत्यु का registration उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ घटना घटित हुई हो। स्थानीय स्तर पर नियुक्त Registrar/Sub-Registrar इन घटनाओं का पंजीकरण करते हैं।

वर्तमान स्थिति: Registration of Births and Deaths law में बाद में संशोधन हुए हैं, लेकिन सामान्य reporting period 21 दिन ही है।

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