Previous Year Question
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है?
लोकसभा
संसद, यदि संबंधित राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाए
राज्यसभा
संघ लोक सेवा आयोग
Correct Answer: B
Detailed Solution
संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो। इसके बाद उन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य में दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना होता है।
ऐसा प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद कानून बनाकर Joint State Public Service Commission की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। इसलिए केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा अपने स्तर पर इसकी स्थापना नहीं करती; Parliament by law इसकी स्थापना करती है।
इसलिए विकल्प (b) में दिया गया “if requested by concerned States” सामान्य रूप से सही है, लेकिन उसका सटीक संवैधानिक अर्थ यह है कि संबंधित राज्यों की Legislatures resolutions पारित करती हैं। केवल राज्य सरकार की executive request पर्याप्त नहीं है।
एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि Joint Commission के Chairman और अन्य Members की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके विपरीत किसी एक राज्य के State Public Service Commission के Chairman और Members की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह अंतर अनुच्छेद 316(1) में दिया गया है।
यहाँ अनुच्छेद 315(2) और अनुच्छेद 320(2) में अंतर भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 315(2) Joint State Public Service Commission की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 320(2) के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर UPSC विशेष qualifications वाली services के लिए joint recruitment schemes बनाने और संचालित करने में सहायता कर सकता है। दोनों व्यवस्थाएँ एक जैसी नहीं हैं।
इसलिए परीक्षा के लिए क्रम याद रखा जा सकता है:
दो या अधिक राज्यों की सहमति → संबंधित State Legislatures में Resolution → Parliament द्वारा Law → Joint State Public Service Commission।