Previous Year Question
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
10
12
13
14
Correct Answer: B
Detailed Solution
संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही इसी प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
इसलिए राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार के लिए दो महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं—अधिकतम सीमा सामान्यतः विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तथा न्यूनतम सीमा 12 मंत्री है। इन दोनों संख्याओं में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है।
यह प्रावधान मूल संविधान में इस रूप में नहीं था। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में खंड (1A) जोड़कर शामिल किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य राज्यों में अत्यधिक बड़ी मंत्रिपरिषदों पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करना भी था।
उदाहरण के लिए, यदि किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो सामान्य 15% सीमा के अनुसार मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, इसलिए संवैधानिक floor 12 लागू होगा।
एक संबंधित तथ्य यह है कि यही संशोधन दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित विधायक को कुछ अवधि तक मंत्री नियुक्त किए जाने पर भी रोक लगाता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1B) में दिया गया है।