Previous Year Question
पंचायतों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है
राज्यपाल में
भारत के निर्वाचन आयोग में
जिला पंचायत राज अधिकारी में
राज्य निर्वाचन आयोग में
Correct Answer: D
Detailed Solution
संविधान के अनुच्छेद 243K(1) के अनुसार पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण State Election Commission में निहित होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग में एक State Election Commissioner होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ महत्वपूर्ण अंतर है—राज्यपाल आयुक्त की नियुक्ति करता है, लेकिन पंचायत चुनावों का constitutional superintendence स्वयं राज्यपाल में निहित नहीं होता।
State Election Commissioner की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान यह भी कहता है कि उसे पद से उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे High Court के Judge को हटाया जाता है। नियुक्ति के बाद उसकी service conditions को उसके नुकसान में नहीं बदला जा सकता।
भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की jurisdiction अलग है। Article 324 के अंतर्गत Election Commission of India संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित है, जबकि पंचायतों के चुनाव Article 243K के अंतर्गत State Election Commission के अधीन आते हैं।
एक महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य यह है कि नगरपालिकाओं के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भी Article 243ZA के अंतर्गत उसी State Election Commission में निहित है, जिसका उल्लेख Article 243K में किया गया है। इसलिए local body elections—Panchayats और Municipalities—के लिए State Election Commission महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है।