JAGTIV · Previous Year Questions

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POLITY · 2024

Previous Year Question

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): भारतीय संविधान के अनुसार, एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता।

कारण (R): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:

A.

(A) तथा (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

B.

(A) गलत है, किन्तु (R) सही है।

C.

(A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

D.

(A) सही है, किन्तु (R) गलत है।

Correct Answer: B

Detailed Solution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। हालाँकि, संविधान एक ही व्यक्ति को दो अथवा अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति भी देता है।

अभिकथन (A) गलत है।

मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होने का प्रावधान था।

इसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में एक परंतुक जोड़ा गया।

इस परंतुक के अनुसार अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो अथवा दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकती।

इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है।

इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 158 में खंड (3A) भी जोड़ा गया। इसके अनुसार जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उसके वेतन और भत्तों का आवंटन संबंधित राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाता है।

कारण (R) सही है।

अनुच्छेद 153 के मूल प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का संवैधानिक पद निर्धारित है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अलग-अलग व्यक्ति ही होना चाहिए।

अनुच्छेद 153 का परंतुक स्पष्ट करता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 155 — राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है।

इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है, जबकि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल और एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में है।

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