JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

POLITY · 2023

Previous Year Question

भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी?

A.

5 वर्ष

B.

10 वर्ष

C.

15 वर्ष

D.

20 वर्ष

Correct Answer: C

Detailed Solution

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान किया गया था, जिनके लिए संविधान लागू होने से ठीक पहले उसका प्रयोग किया जा रहा था।

संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए यह प्रारंभिक संवैधानिक अवधि 1965 तक निर्धारित थी।

अनुच्छेद 343(1) — संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 343(2) — अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक उपयोग

संविधान लागू होने के बाद प्रशासनिक कामकाज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को तत्काल समाप्त नहीं किया गया।

इसके स्थान पर संविधान ने 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की थी।

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति को निर्दिष्ट शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को अधिकृत करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी।

अनुच्छेद 343(3) — 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग

अनुच्छेद 343(3) संसद को 15 वर्ष की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के बाद भी कानून बनाकर निर्दिष्ट शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की व्यवस्था करने की शक्ति देता है।

इसी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया।

इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के निर्दिष्ट शासकीय प्रयोजनों और संसद के कार्य के लिए जारी रखा जा सकता है।

इसलिए 15 वर्ष की प्रारंभिक संवैधानिक अवधि समाप्त होने का अर्थ यह नहीं था कि 1965 में अंग्रेजी भाषा का सरकारी प्रयोग पूरी तरह समाप्त हो गया।

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