Previous Year Question
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया
71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा
93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा
93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा
103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा
Correct Answer: C
Detailed Solution
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 और 51A में परिवर्तन किए गए।
अनुच्छेद 21A — शिक्षा का मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
इस प्रावधान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे संविधान के भाग III में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 45 — प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
यह प्रावधान राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 51A(k) — माता-पिता और अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य
इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में खंड (k) जोड़ा गया। इसके अंतर्गत माता-पिता या अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
इस संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया गया। यह अधिनियम और अनुच्छेद 21A दोनों 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुए।
इस प्रकार 2002 संवैधानिक संशोधन का वर्ष है, जबकि 2010 इसके प्रभावी क्रियान्वयन का वर्ष है।