JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

POLITY · 2022

Previous Year Question

निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?

A.

राष्ट्रगान का सम्मान करना

B.

प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना

C.

सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करना

D.

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना

Correct Answer: D

Detailed Solution

भारतीय संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़े जाने के बाद इनकी संख्या 11 हो गई।

विकल्प (a) सही नहीं है।

अनुच्छेद 51A(a) के अनुसार संविधान, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

इसलिए राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है।

विकल्प (b) सही नहीं है।

अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा जीवधारियों के प्रति दयाभाव रखना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों और मौलिक कर्तव्यों, दोनों में मौजूद हैं।

विकल्प (c) सही नहीं है।

अनुच्छेद 51A(i) के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है।

विकल्प (d) सही है।

संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है।

यह अनुच्छेद संविधान के भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार ऐसे स्मारकों और वस्तुओं को क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व है।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अनुच्छेद 51A(f) नागरिकों को हमारी सम्मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझने और उसे सुरक्षित रखने का कर्तव्य देता है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों और स्थानों के संरक्षण का विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 49 में है, जिसे मौलिक कर्तव्यों में पृथक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

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