Previous Year Question
भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है
संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना
संघीय वार्षिक बजट तैयार करना
राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना
संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधियाँ आवंटित करना
Correct Answer: A
Detailed Solution
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर, या आवश्यकता होने पर उससे पहले, एक Finance Commission का गठन करता है। इसमें एक Chairman और चार अन्य Members होते हैं।
Finance Commission का प्रमुख संवैधानिक कार्य राष्ट्रपति को Union और States के बीच विभाजित किए जाने वाले taxes के net proceeds के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके respective shares के allocation के संबंध में recommendations देना है। यही प्रश्न में पूछा गया primary duty है।
इसके अतिरिक्त Commission States को grants-in-aid देने के principles पर भी recommendations करता है तथा Panchayats और Municipalities के resources बढ़ाने के लिए State Consolidated Funds को augment करने के उपायों पर भी सुझाव देता है।
Finance Commission Union Budget तैयार नहीं करता, न ही वह Ministries को सीधे funds allot करने वाली executive agency है। इसी प्रकार President को हर financial matter पर सामान्य सलाह देना उसका primary constitutional function नहीं है; उसके functions Article 280 में विशेष रूप से निर्धारित हैं।
इसलिए परीक्षा के लिए मुख्य संबंध है—Article 280 → Finance Commission → Union-State tax distribution + grants-in-aid recommendations.