Previous Year Question
निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक हो सकती है ?
सामान्य विधेयक
धन विधेयक
संवैधानिक संशोधन विधेयक
विनियोग विधेयक
Correct Answer: A
Detailed Solution
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में Parliament के दोनों सदनों की Joint Sitting का प्रावधान है। किसी Bill को एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद deadlock उत्पन्न होने पर President दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है।
Article 108 के अनुसार deadlock मुख्यतः तीन परिस्थितियों में हो सकता है—दूसरा सदन Bill को reject कर दे; दोनों सदन amendments पर अंतिम रूप से असहमत हो जाएँ; या दूसरे सदन को Bill प्राप्त होने के बाद छः महीने से अधिक समय तक वह पारित न हो। इन परिस्थितियों में सामान्य विधेयक पर Joint Sitting संभव है।
धन विधेयक पर Joint Sitting नहीं होती। Article 108 स्वयं Money Bill को इस प्रक्रिया से बाहर रखता है। Money Bill के मामले में Rajya Sabha की भूमिका recommendations देने तक सीमित है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक पर भी Joint Sitting का प्रावधान नहीं है। Article 368 के अनुसार Constitutional Amendment Bill को Parliament के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग निर्धारित Special Majority से पारित होना आवश्यक है। एक सदन की असहमति को Joint Sitting से दूर नहीं किया जा सकता।
विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) Money Bill होता है, क्योंकि यह Consolidated Fund of India से appropriation से संबंधित है। इसलिए इस पर भी Joint Sitting नहीं हो सकती।
इसलिए मुख्य संबंध है—Article 108 → Joint Sitting → Ordinary Bill; Money Bill और Constitutional Amendment Bill पर Joint Sitting नहीं।