Previous Year Question
निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है?
नये राज्यों का गठन
राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
नये राज्यों का प्रवेश
Correct Answer: D
Detailed Solution
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 Parliament को कानून द्वारा नये राज्य का गठन, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने और उसका नाम बदलने की शक्ति देता है। इसलिए विकल्प (a), (b) और (c), Article 3 के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन किसी नये राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश देना या स्थापित करना Article 3 का विषय नहीं है। इसके लिए Article 2 Parliament को कानून द्वारा Union में new States को admit या establish करने की शक्ति देता है। इसलिए विकल्प (d), Article 3 के अंतर्गत संभव नहीं है।
Article 3 के अंतर्गत ऐसा Bill Parliament के किसी भी House में President की recommendation के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव किसी existing State के area, boundaries या name को प्रभावित करता है, तो President उस Bill को संबंधित State Legislature के पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजता है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है—State Legislature की राय binding consent नहीं है। संविधान उससे views माँगने की व्यवस्था करता है; अंतिम legislative power Parliament के पास रहती है।
Article 4 के अनुसार Articles 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून First और Fourth Schedules में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसे कानून को Article 368 के प्रयोजन के लिए Constitutional Amendment नहीं माना जाता।
इसलिए मुख्य संबंध है—Article 2 = Admission/Establishment of new States; Article 3 = Formation + Area + Boundary + Name of States.