Previous Year Question
धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है ?
अनुच्छेद 109
अनुच्छेद 110
अनुच्छेद 111
अनुच्छेद 112
Correct Answer: B
Detailed Solution
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में Money Bill (धन विधेयक) की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक तभी Money Bill माना जाता है जब उसमें केवल अनुच्छेद 110(1) में बताए गए एक या अधिक विषयों से संबंधित प्रावधान हों।
इन विषयों में मुख्यतः कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन; Consolidated Fund या Contingency Fund of India की अभिरक्षा; Consolidated Fund से धन का विनियोग; charged expenditure; तथा Consolidated Fund/Public Account से धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या audit शामिल हैं।
अनुच्छेद 110(2) यह भी स्पष्ट करता है कि केवल fines या अन्य pecuniary penalties लगाने, licences/services के लिए fees लेने अथवा local authority द्वारा local purposes के लिए tax लगाने के कारण कोई Bill Money Bill नहीं बन जाता।
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई Bill Money Bill है या नहीं, तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार इस संबंध में Lok Sabha Speaker का निर्णय final होता है। प्रत्येक Money Bill पर Speaker का certificate भी endorsed किया जाता है।
अन्य विकल्पों का अंतर भी उपयोगी है—Article 109 Money Bill की special procedure, Article 111 President की assent और Article 112 Annual Financial Statement से संबंधित है।