JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

POLITY · 2018

Previous Year Question

बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ?

A.

30 दिन

B.

60 दिन

C.

90 दिन

D.

120 दिन

Correct Answer: B

Detailed Solution

संविधान के Article 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह प्रावधान Lok Sabha और Rajya Sabha दोनों के सदस्यों पर लागू होता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है—Article 101(4) में automatic disqualification नहीं कहा गया है। संविधान की सटीक व्यवस्था यह है कि ऐसी अनुपस्थिति होने पर House may declare his seat vacant। इसलिए 60 दिन पूरे होते ही सीट अपने-आप रिक्त नहीं होती; निर्णय संबंधित सदन करता है।

इन 60 दिनों की गणना करते समय उस अवधि को नहीं गिना जाता जिसमें सदन prorogued रहा हो या लगातार चार दिनों से अधिक के लिए adjourned रहा हो। यह तथ्य 60 दिनों की अवधि को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

ध्यान रहे, Hindi paper में मूल wording “किसी संसद को अयोग्य घोषित” ही मुद्रित है; हमने question में उसे बदलकर “सांसद” नहीं किया है। लेकिन संवैधानिक रूप से Article 101(4) किसी Member of either House की seat vacant करने से संबंधित है।

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