Previous Year Question
सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है?
निवर्तमान लोक सभा के अध्यक्ष को
निवर्तमान लोक सभा के उपाध्यक्ष को
नव-निर्वाचित लोक सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को
निवर्तमान लोक सभा में विपक्षी दल के नेता को
Correct Answer: C
Detailed Solution
General Election के बाद नई Lok Sabha की पहली बैठक के समय नियमित Speaker का निर्वाचन अभी नहीं हुआ होता। ऐसी स्थिति में Article 95(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति Lok Sabha के किसी सदस्य को Speaker के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस सदस्य को व्यवहार में Speaker Pro Tem कहा जाता है।
संसदीय परंपरा के अनुसार सामान्यतः नई निर्वाचित Lok Sabha के senior-most members में से एक को Pro Tem Speaker नियुक्त किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक रूप से outgoing Speaker, outgoing Deputy Speaker या outgoing Leader of Opposition नहीं होता।
Pro Tem Speaker के दो प्रमुख प्रारंभिक कार्य होते हैं—नवनिर्वाचित सदस्यों को oath/affirmation दिलाना और सदन के नियमित Speaker के election की कार्यवाही संचालित करना। नियमित Speaker के चुने जाने के बाद Pro Tem Speaker की अस्थायी भूमिका समाप्त हो जाती है।
एक उपयोगी तथ्य यह है कि Pro Tem Speaker स्वयं सदन की अध्यक्षता करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष Lok Sabha member के रूप में शपथ लेता है। इसके बाद वह नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की कार्यवाही संचालित करता है।
ध्यान रहे, “senior-most member” संविधान में लिखी अनिवार्य योग्यता नहीं, बल्कि स्थापित parliamentary convention है; संवैधानिक रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।