Previous Year Question
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
अनुच्छेद 53
अनुच्छेद 61
अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 13
Correct Answer: B
Detailed Solution
राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को केवल “संविधान के उल्लंघन” (violation of the Constitution) के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन—लोकसभा या राज्यसभा—में प्रारम्भ किया जा सकता है।
महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले कम-से-कम 14 दिन की लिखित सूचना आवश्यक है और उस सूचना पर प्रस्ताव प्रारम्भ करने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
इसके बाद आरोप लगाने वाला प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ majority “present and voting” की नहीं, बल्कि total membership का 2/3 है—यह परीक्षा में महत्वपूर्ण distinction है।
पहला सदन आरोप पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है या जाँच करवाता है। राष्ट्रपति को इस जाँच में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से आरोप सिद्ध घोषित करता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन पद से हट जाता है।
Options को भी अलग रखें—
Article 53 → Union की executive power
Article 61 → Impeachment of President
Article 74 → President को aid and advice देने वाली Council of Ministers
Article 13 → Fundamental Rights के विरुद्ध laws