Previous Year Question
अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है
राष्ट्रपति द्वारा
लोक सभा स्पीकर द्वारा
प्रधान मंत्री द्वारा
राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा
Correct Answer: A
Detailed Solution
संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। इसका उद्देश्य सामान्य विधेयक पर लोक सभा और राज्य सभा के बीच उत्पन्न विशेष प्रकार के legislative deadlock को दूर करना है।
संयुक्त बैठक की संभावना मुख्यतः तीन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है—यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले amendments पर अंतिम रूप से असहमत हो जाएँ, अथवा दूसरे सदन को विधेयक मिलने के बाद छह महीने से अधिक समय तक वह पारित न हो।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण distinction है—
संयुक्त बैठक आहूत करता है → राष्ट्रपति
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है → लोक सभा अध्यक्ष
इसलिए विकल्प (b) भ्रमित कर सकता है। Lok Sabha Speaker बैठक को summon नहीं करता; वह संयुक्त बैठक में preside करता है।
Money Bill के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। इसी प्रकार Constitution Amendment Bill पर दोनों सदनों के बीच deadlock होने पर Article 108 की joint sitting का प्रयोग नहीं किया जाता; संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग-अलग आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त करना होता है।
एक fact यह भी है कि संयुक्त बैठक में सामान्य विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित होता है।