Previous Year Question
भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उप-राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है ?
भारत के प्रधान न्यायाधीश
प्रधान मंत्री
लोकसभा के अध्यक्ष
भारत के महान्यायवादी
Correct Answer: A
Detailed Solution
सही उत्तर भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India) हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति—दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में President (Discharge of Functions) Act, 1969 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं।
यदि उस समय Chief Justice of India भी उपलब्ध न हों, तो Supreme Court के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले या नया उपराष्ट्रपति Article 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ न कर दे।
इस व्यवस्था को अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 70 के साथ समझना उपयोगी है। सामान्यतः राष्ट्रपति के पद में vacancy होने पर Vice-President राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन ऐसी contingency जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध न हों, उसके लिए संसद ने 1969 का अधिनियम बनाया।
ऐतिहासिक उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति V. V. Giri ने Acting President का कार्य संभाला। बाद में उनके त्यागपत्र देने पर तत्कालीन Chief Justice of India Justice Mohammad Hidayatullah ने Acting President के रूप में कार्य किया।
इसलिए targeted sequence है—
President unavailable → Vice-President
President + Vice-President दोनों उपलब्ध नहीं → Chief Justice of India
CJI भी उपलब्ध नहीं → senior-most available Supreme Court Judge