Previous Year Question
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है ?
7 दिन
14 दिन
21 दिन
30 दिन
Correct Answer: B
Detailed Solution
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति पर केवल “संविधान के अतिक्रमण” (violation of the Constitution) के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आरोप संसद के किसी भी सदन—लोक सभा या राज्य सभा—से प्रारम्भ किया जा सकता है।
महाभियोग का आरोप लगाने वाला प्रस्ताव तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब उसे प्रस्तुत करने की मंशा की कम-से-कम 14 दिन की लिखित सूचना दी गई हो। इसी कारण प्रश्न का सही उत्तर 14 दिन है।
यह लिखित सूचना केवल समय-सीमा पूरी करने से पर्याप्त नहीं होती। उस पर प्रस्ताव प्रारम्भ करने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसके बाद आरोप वाला संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
जब एक सदन आरोप पारित कर देता है, तो दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है या जाँच करवाता है। इस जाँच में राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। यदि जाँच करने वाला सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से आरोप सिद्ध होने का संकल्प पारित कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाता है।
इसलिए targeted sequence याद रखें—
14 दिन की लिखित सूचना → कम-से-कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर → प्रथम सदन में 2/3 of total membership → दूसरे सदन द्वारा जाँच → दूसरे सदन में 2/3 of total membership।