Previous Year Question
निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है :
मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा
प्रधानमंत्री द्वारा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
Correct Answer: C
Detailed Solution
सही उत्तर (c) है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के अतिरिक्त किसी अन्य Election Commissioner या Regional Commissioner को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की recommendation के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था में हटाने की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
यहाँ Chief Election Commissioner और अन्य Election Commissioners की removal protection अलग-अलग समझना महत्वपूर्ण है। Chief Election Commissioner को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार Supreme Court के Judge को हटाया जाता है। इसके विपरीत अन्य Election Commissioner की removal के लिए CEC की recommendation अनिवार्य है।
इस सुरक्षा का उद्देश्य Election Commission की संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करना है। अन्य Election Commissioner को केवल कार्यपालिका की इच्छा से हटाने की व्यवस्था संविधान ने नहीं दी है; CEC की recommendation एक आवश्यक constitutional safeguard है।
इसलिए अंतर याद रखें—
CEC → Removal process like a Supreme Court Judge
Other Election Commissioner → President, on recommendation of CEC