Previous Year Question
संविधान में लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
331
221
121
139
Correct Answer: A
Detailed Solution
इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 331 है। मूल संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि यदि उसकी राय में Anglo-Indian community का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है।
यह प्रावधान निर्वाचन द्वारा आरक्षण नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा nomination के माध्यम से special representation की व्यवस्था थी। इसलिए इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले reserved constituencies से अलग समझना चाहिए।
यहाँ एक महत्वपूर्ण current update है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने अनुच्छेद 334 में SC/ST के लिए विधायी सीट आरक्षण को आगे बढ़ाया, लेकिन Anglo-Indian community के nomination-based representation की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया। यह संशोधन 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ।
इसलिए Question के समय लागू संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार—
Article 331 → Anglo-Indian representation in Lok Sabha by nomination
लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 334 के कारण इस special nomination व्यवस्था की प्रभावी अवधि समाप्त हो चुकी है।
अन्य विकल्पों में अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि, अनुच्छेद 121 संसद में Supreme Court/High Court judges के आचरण पर चर्चा की सीमा और अनुच्छेद 139 Supreme Court को कुछ writ powers प्रदान करने से संबंधित है।