Previous Year Question
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है ?
पाँच वर्ष
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
Correct Answer: C
Detailed Solution
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। 2012 में प्रश्न पूछे जाने के समय यह व्यवस्था 1991 के संबंधित अधिनियम के अंतर्गत लागू थी। यदि कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त छह वर्ष पूरे होने से पहले ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था, तो उसे उसी समय पद छोड़ना होता था।
यह व्यवस्था वर्तमान कानून में भी बनी हुई है। Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 की धारा 9(1) के अनुसार CEC और अन्य Election Commissioners पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं।
वर्तमान कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि CEC या Election Commissioner पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। यदि कोई Election Commissioner बाद में Chief Election Commissioner नियुक्त होता है, तो EC और CEC के रूप में उसकी कुल संयुक्त पदावधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
इसलिए विकल्प (b) भी गलत है। CEC सामान्य अर्थ में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण नहीं करता। उसके पद को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और उसे हटाने की प्रक्रिया सामान्य कार्यपालिका पदों से अलग है।