Previous Year Question
धन विधेयक कहाँ पुरःस्थापित किया जाता है ?
लोक सभा में
राज्य सभा में
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
उपर्युक्त में से कहीं नहीं
Correct Answer: A
Detailed Solution
धन विधेयक केवल लोक सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार Money Bill को राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके पुरःस्थापन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश भी आवश्यक होती है।
धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसी विधेयक को Money Bill माना जाता है यदि उसमें केवल करों के अधिरोपण, समाप्ति या विनियमन; भारत सरकार के उधार; Consolidated Fund या Contingency Fund of India की अभिरक्षा अथवा उनसे धन के विनियोजन जैसे निर्दिष्ट वित्तीय विषय शामिल हों।
लोक सभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक राज्य सभा को केवल उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्य सभा को इसे प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर लोक सभा को लौटाना होता है। राज्य सभा इसमें स्वयं संशोधन नहीं कर सकती; वह केवल recommendations दे सकती है, जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार लोक सभा को है।
यदि राज्य सभा धन विधेयक को 14 दिनों में वापस नहीं करती, तो वह उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है जिस रूप में लोक सभा ने उसे पारित किया था। इसीलिए Money Bill के संबंध में लोक सभा की स्थिति राज्य सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
किसी विधेयक के Money Bill होने या न होने पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। साथ ही Money Bill के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।