JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2010

Previous Year Question

भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद में क्या अंतर है?

  1. यूरोपीय आयोग व्यापार वार्ताओं में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की आर्थिक नीतियों से संबंधित विषयों के विधान में भाग लेती है।

  2. यूरोपीय आयोग में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष सम्मिलित होते हैं, जबकि यूरोपीय परिषद में यूरोपीय संसद द्वारा नामित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: D

Detailed Solution

इस प्रश्न में European Council और Council of the European Union के बीच अंतर समझना आवश्यक है। ये दोनों अलग-अलग संस्थाएँ हैं।

कथन 1 सही नहीं है। इसका पहला भाग सही है—European Commission यूरोपीय संघ की Common Commercial Policy के अंतर्गत व्यापार वार्ताएँ संचालित करता है। सामान्यतः Council से प्राप्त mandate के आधार पर Commission गैर-EU देशों के साथ व्यापार समझौतों पर वार्ता करता है।

लेकिन कथन का दूसरा भाग गलत है। European Council विधायी कार्य में भाग नहीं लेती। इसका कार्य यूरोपीय संघ की सामान्य राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताएँ निर्धारित करना है। विधायी कार्य European Parliament और Council of the European Union द्वारा किया जाता है। अतः पूरा कथन गलत है।

कथन 2 भी सही नहीं है। इसमें दोनों संस्थाओं की संरचना को उलट दिया गया है।

European Council में सम्मिलित होते हैं:

  • सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष;

  • European Council का अध्यक्ष;

  • European Commission का अध्यक्ष।

इसके विपरीत, European Commission में Commissioners का College होता है। वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक EU सदस्य देश से एक Commissioner होता है। Commission के अध्यक्ष के उम्मीदवार को European Council प्रस्तावित करती है और European Parliament उसका निर्वाचन करती है। इसके बाद संपूर्ण Commission को European Parliament की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

महत्त्वपूर्ण अंतर:

  • European Council: संघ की राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है; कानून नहीं बनाती।

  • Council of the European Union: सदस्य देशों के मंत्रियों से मिलकर बनती है और European Parliament के साथ विधायी तथा बजटीय कार्य करती है।

  • European Commission: विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, EU policies लागू करती है और अधिकृत होने पर व्यापार वार्ताएँ संचालित करती है।

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