JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2013

Previous Year Question

भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित में से किन मामलों में विनियमित करता है?

  1. परिसंपत्तियों की तरलता

  2. शाखा विस्तार

  3. बैंकों का विलय

  4. बैंकों का समापन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

A.

केवल 1 और 4

B.

केवल 2, 3 और 4

C.

केवल 1, 2 और 3

D.

1, 2, 3 और 4

Correct Answer: D

Detailed Solution

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। दिए गए चारों विषय RBI के विनियामकीय क्षेत्र से संबंधित हैं।

कथन 1 सही है। RBI बैंकों की परिसंपत्ति-तरलता को CRR, SLR और अन्य तरलता एवं विवेकपूर्ण मानदंडों के माध्यम से विनियमित करता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 बैंकों द्वारा निर्धारित प्रतिशत में तरल परिसंपत्तियाँ बनाए रखने से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल संसाधन उपलब्ध रहें।

कथन 2 सही है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कोई बैंक RBI की पूर्व अनुमति के बिना नया व्यवसाय-स्थल नहीं खोल सकता अथवा निर्धारित परिस्थितियों में वर्तमान व्यवसाय-स्थल को स्थानांतरित नहीं कर सकता। इसलिए शाखा खोलना, स्थानांतरण तथा शाखा-नेटवर्क का विस्तार RBI के विनियमन के अधीन है।

कथन 3 सही है। बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन की योजना को प्रभावी होने के लिए RBI की स्वीकृति आवश्यक होती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 44A स्वैच्छिक समामेलन से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, किसी बैंक की वित्तीय स्थिति जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होने पर धारा 45 के अंतर्गत RBI पुनर्गठन या समामेलन की योजना तैयार कर सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

कथन 4 सही है। किसी बैंक का समापन सामान्य कंपनी के समापन जैसा मात्र व्यावसायिक निर्णय नहीं है। बैंककारी विनियमन अधिनियम में बैंकिंग कंपनी के समापन के लिए विशेष प्रावधान हैं। निर्धारित परिस्थितियों में RBI बैंक के समापन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है तथा इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण विनियामकीय भूमिका निभाता है।

Continue practicing free PYQs with your JAGTIV account.