JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2022

Previous Year Question

भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक, सदन में नियुक्त होने के छह माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।

  2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामला विनिश्चित करना होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1, न ही 2

Correct Answer: B

Detailed Solution

कथन 1 सही नहीं है। संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(3) के अनुसार कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने द्वारा सदन में स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए निरर्हित हो जाएगा।

इसका अर्थ है कि नामनिर्दिष्ट सदस्य सदन में स्थान ग्रहण करने के बाद प्रारम्भिक छह माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है और केवल इस आधार पर दल-बदल कानून के अंतर्गत निरर्हित नहीं होगा। प्रश्न का कथन इसके विपरीत कहता है कि वह छह माह के भीतर किसी दल में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए कथन 1 गलत है।

कथन 2 सही है। दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का निर्णय सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन दसवीं अनुसूची में ऐसा निर्णय देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

दल-बदल विरोधी कानून के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं:

  • किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य को स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ने पर निरर्हित किया जा सकता है।

  • पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने या मतदान से अनुपस्थित रहने पर भी निरर्हता हो सकती है, यदि दल द्वारा 15 दिनों के भीतर उसके आचरण को क्षमा नहीं किया जाता।

  • स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह निरर्हित हो जाता है।

  • विलय संबंधी अपवाद के लिए विधानमंडल दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

  • पहले एक-तिहाई सदस्यों वाले “विभाजन” को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा यह अपवाद समाप्त कर दिया गया।

  • पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन से पूर्णतः बाहर नहीं है।

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