JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2019

Previous Year Question

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन ने एक अनुच्छेद अंतःस्थापित किया, जिसने भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया।

  2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के 99वें संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला मानते हुए अभिखंडित कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1, न ही 2

Correct Answer: B

Detailed Solution

कथन 1 गलत है

प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर करने का प्रयास 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा किया गया था, न कि 44वें संशोधन द्वारा।

39वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 329A जोड़ा। इसके खंड (4) का उद्देश्य प्रधानमंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के निर्वाचन से जुड़े विवादों को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करना था।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 329A(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह संविधान की मूल संरचना से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिनमें सम्मिलित हैं:

  • स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन;

  • विधि का शासन;

  • शक्तियों का पृथक्करण;

  • समानता; तथा

  • न्यायिक पुनर्विलोकन।

इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 329A को संविधान से हटा दिया। इसलिए 44वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं किया; उसने इससे संबंधित पूर्व प्रावधान को समाप्त किया।

कथन 2 सही है

99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग—NJAC स्थापित करने का प्रयास किया।

99वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़े थे।

प्रस्तावित NJAC में शामिल थे:

  • भारत के मुख्य न्यायमूर्ति—अध्यक्ष;

  • उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश;

  • केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री; तथा

  • दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।

Supreme Court Advocates-on-Record Association बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से:

  • 99वें संविधान संशोधन को निरस्त किया;

  • NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित किया; तथा

  • न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया।

बहुमत का प्रमुख आधार यह था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का भाग है और NJAC की संरचना न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की आवश्यक संस्थागत स्वतंत्रता को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं करती।

संशोधन और न्यायिक पुनर्विलोकन

अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार कोई संविधान संशोधन:

  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता;

  • न्यायिक पुनर्विलोकन;

  • विधि का शासन; अथवा

  • शक्तियों के पृथक्करण

जैसी मूल संरचना की विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकता।

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