Previous Year Question
लोक सभा के निर्वाचन के लिए, नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है?
भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा
उस निर्वाचन-क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा, जहाँ से निर्वाचन लड़ा जाना है
भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है
भारत के किसी भी नागरिक द्वारा
Correct Answer: C
Detailed Solution
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अनुसार लोक सभा की किसी सामान्य सीट के लिए अभ्यर्थी को भारत के किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना आवश्यक है।
अभ्यर्थी का उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी अथवा निर्वाचक होना आवश्यक नहीं है, जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाहता है। किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत पात्र व्यक्ति, अन्य आवश्यक योग्यताएँ पूरी करने पर, देश के किसी अन्य लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।
इसलिए:
विकल्प (a) गलत है: केवल भारत में निवास करना पर्याप्त नहीं है।
विकल्प (b) गलत है: संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
विकल्प (c) सही है: अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होने के साथ किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना आवश्यक है।
विकल्प (d) गलत है: केवल भारतीय नागरिकता पर्याप्त नहीं है; निर्वाचक के रूप में पंजीकरण तथा अन्य वैधानिक योग्यताएँ भी आवश्यक हैं।
संविधान के अनुच्छेद 84 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार लोक सभा की सदस्यता के लिए प्रमुख योग्यताएँ हैं:
व्यक्ति भारत का नागरिक हो;
उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो;
वह अधिकृत व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान करे;
वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक हो;
वह संविधान अथवा किसी संसदीय कानून के अंतर्गत निरर्ह न हो।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने हेतु संबंधित आरक्षित वर्ग की अतिरिक्त वैधानिक योग्यता पूरी करनी होती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के नामांकन के लिए सामान्यतः संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक होता है। निर्दलीय या गैर-मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के कम-से-कम दस निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है।