JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2022

Previous Year Question

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है।

  2. संघ सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1, न ही 2

Correct Answer: B

Detailed Solution

कथन 1 गलत है। संविधान मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जैसी चार श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता।

ये श्रेणियाँ संसदीय परंपराओं और सरकार की कार्य-संचालन व्यवस्था के आधार पर विकसित हुई हैं। संविधान मुख्यतः मंत्रिपरिषद और कुछ स्थानों पर मंत्रिमंडल का उल्लेख करता है।

  • अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।

  • अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ और संख्या से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 352(3) में ‘संघ का मंत्रिमंडल’ का उल्लेख है। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री शामिल हैं।

लेकिन संविधान मंत्रियों को प्रश्न में दी गई चार श्रेणियों में विभाजित नहीं करता।

कथन 2 सही है। अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

यह सीमा संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य अत्यधिक बड़े मंत्रिमंडलों को नियंत्रित करना और राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री पदों के अनियंत्रित वितरण को रोकना था।

मंत्रियों से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान:

  • प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

  • अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

  • अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

  • अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

  • कोई मंत्री यदि लगातार छह महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है।

  • मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

राज्यों में अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती; साथ ही किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।

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