JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2013

Previous Year Question

भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा देश के शासन के लिए आधारभूत है?

A.

मूल अधिकार

B.

मूल कर्तव्य

C.

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

D.

मूल अधिकार और मूल कर्तव्य

Correct Answer: C

Detailed Solution

संविधान के अनुच्छेद 37 में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों को देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया है। इसलिए विकल्प (c) सही है।

अनुच्छेद 37 निदेशक तत्त्वों के संबंध में तीन बातें स्पष्ट करता है:

  • भाग IV में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।

  • उनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं।

  • कानून बनाते समय इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

इस प्रकार निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन वे विधायिका और कार्यपालिका के लिए संवैधानिक नीति-निर्देश हैं। इनके माध्यम से संविधान भारत को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत प्रमुख विषय हैं:

  • सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था।

  • आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना।

  • पर्याप्त आजीविका तथा संसाधनों का सामान्य हित में वितरण।

  • समान कार्य के लिए समान वेतन।

  • समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।

  • काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता।

  • ग्राम पंचायतों का संगठन।

  • मानवीय कार्य-दशाएँ, प्रसूति सहायता और निर्वाह मजदूरी।

  • दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।

  • पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।

  • पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा।

  • कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

  • अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

अन्य विकल्पों का परीक्षण:

मूल अधिकार संवैधानिक लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। फिर भी प्रश्न में प्रयुक्त “देश के शासन के लिए आधारभूत” शब्द अनुच्छेद 37 में विशेष रूप से निदेशक तत्त्वों के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

मूल कर्तव्य नागरिकों के संवैधानिक दायित्व हैं, लेकिन अनुच्छेद 51A उन्हें देश के शासन में मूलभूत घोषित नहीं करता।

मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों महत्त्वपूर्ण हैं, किंतु दिए गए कथन का स्पष्ट संवैधानिक स्रोत निदेशक तत्त्वों से संबंधित अनुच्छेद 37 है।

न्यायालय संविधान की व्याख्या करते समय मूल अधिकारों और निदेशक तत्त्वों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, जबकि निदेशक तत्त्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की दिशा निर्धारित करते हैं।

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