JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2018

Previous Year Question

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

  2. एक बार जारी होने के पश्चात्, जारीकर्ता प्राधिकारी आधार कार्ड को निष्क्रिय या लोप नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1, न ही 2

Correct Answer: D

Detailed Solution

कथन 1 गलत है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 स्पष्ट करती है कि आधार संख्या या उसके प्रमाणीकरण से, अपने-आप, किसी व्यक्ति को नागरिकता अथवा अधिवास का अधिकार प्राप्त नहीं होता और न ही यह नागरिकता अथवा अधिवास का प्रमाण है।

आधार मुख्यतः किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। इसे संबंधित नियमों के अनुसार पहचान अथवा पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता प्रमाणित नहीं होती।

आधार और नागरिकता में मूल अंतर है:

  • आधार की पात्रता निवास संबंधी वैधानिक शर्तों पर आधारित है, नागरिकता पर नहीं।

  • पात्र गैर-नागरिक या अनिवासी भारतीय भी संबंधित वैधानिक शर्तें पूरी करके आधार प्राप्त कर सकते हैं।

  • नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होता है।

  • अधिवास एक अलग कानूनी अवधारणा है; आधार संख्या इसे स्वतः प्रमाणित नहीं करती।

कथन 2 गलत है। UIDAI को निर्धारित परिस्थितियों में आधार संख्या को निष्क्रिय करने अथवा अभिलेख से हटाने की शक्ति प्राप्त है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमों में इसके लिए प्रक्रिया दी गई है।

आधार संख्या के निष्क्रियकरण अथवा लोप से संबंधित परिस्थितियों में निम्न मामले सम्मिलित हो सकते हैं:

  • एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार संख्याएँ जारी हो जाना।

  • नामांकन निर्धारित प्रक्रिया या आवश्यक दस्तावेजों के बिना होना।

  • नामांकन अथवा बायोमेट्रिक डेटा में गंभीर त्रुटि या विसंगति होना।

  • किसी बच्चे के निर्धारित आयु-चरण पर आवश्यक बायोमेट्रिक अद्यतन पूरा न होना।

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच के बाद आधार जारी करने की प्रक्रिया को अमान्य पाया जाना।

निष्क्रियकरण और लोप समान नहीं हैं। निष्क्रिय आधार संख्या को आवश्यक सुधार, अद्यतन या सत्यापन के बाद पुनः सक्रिय किया जा सकता है, जबकि लोप अधिक गंभीर परिस्थितियों में आधार संख्या को रद्द करने से संबंधित हो सकता है। नियमों में सूचना, जाँच और शिकायत-निवारण की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।

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