JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2013

Previous Year Question

भारतीय संविधान में ‘आर्थिक न्याय’ के उद्देश्य को निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध कराया गया है?

A.

उद्देशिका और मूल अधिकार

B.

उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

C.

मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

D.

उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Correct Answer: B

Detailed Solution

भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उद्देश्य उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों—दोनों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसलिए विकल्प (b) सही है।

उद्देशिका में आर्थिक न्याय

उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को तीन प्रकार का न्याय प्रदान करने का संकल्प व्यक्त करती है:

  • सामाजिक न्याय;

  • आर्थिक न्याय;

  • राजनीतिक न्याय।

आर्थिक न्याय का व्यापक अर्थ ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें अत्यधिक आर्थिक असमानता, शोषण और धन के संकेंद्रण को कम किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक अवसर और साधन प्राप्त हों।

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में आर्थिक न्याय

संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व दिए गए हैं। इनके अनेक प्रावधान आर्थिक न्याय को लागू करने की दिशा में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

अनुच्छेद 38 राज्य को लोक-कल्याण की अभिवृद्धि करने वाली ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। यह राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का भी निर्देश देता है।

अनुच्छेद 39 राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश देता है कि:

  • पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों;

  • समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण सामान्य हित की सर्वोत्तम पूर्ति करे;

  • आर्थिक व्यवस्था धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण को जन्म न दे;

  • पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले;

  • श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो;

  • बच्चों को स्वस्थ विकास और शोषण से सुरक्षा के अवसर मिलें।

अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित प्रावधान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों की व्यवस्था पर बल देता है।

अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति-निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय उनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है।

मूल अधिकार आर्थिक न्याय के उद्देश्य को इन्हीं स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत नहीं करते। मूल अधिकार समानता, स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा जैसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करते हैं। ये आर्थिक न्याय की प्राप्ति में सहायक अवश्य हैं, लेकिन “आर्थिक न्याय” का संवैधानिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से उद्देशिका और नीति-निदेशक तत्त्वों में दिया गया है।

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