Previous Year Question
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि “राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकते हैं; राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं”?
Correct Answer: C
Detailed Solution
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। संविधान के आधिकारिक पाठ में अनुच्छेद 175 का शीर्षक ही “Right of Governor to address and send messages to the House or Houses” है।
अनुच्छेद 175(1) के अनुसार राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकता है और जिस राज्य में विधान परिषद भी है, वहाँ विधानमंडल के किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। इस उद्देश्य से वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकता है।
अनुच्छेद 175(2) राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेजने का अधिकार देता है। यह संदेश विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक से संबंधित हो सकता है या किसी अन्य विषय से। जिस सदन को संदेश भेजा जाता है, उसे संदेश में विचार के लिए बताए गए विषय पर यथासंभव शीघ्र विचार करना होता है।
महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176 में अंतर याद रखना आवश्यक है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल के सामान्य रूप से सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। इसके विपरीत अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण (Special Address) से संबंधित है, जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद विधान सभा के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दिया जाता है।
याद रखने योग्य:
अनुच्छेद 174 = राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान और विधान सभा का विघटन
अनुच्छेद 175 = राज्यपाल का संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार
अनुच्छेद 176 = राज्यपाल का विशेष अभिभाषण