JAGTIV · Previous Year Questions

PET

INDIAN CONSTITUTION & PUBLIC ADMINISTRATION · 2021

Previous Year Question

राज्य सभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

A.
2 वर्ष
B.
4 वर्ष
C.
6 वर्ष
D.
8 वर्ष

Correct Answer: C

Detailed Solution

राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है और इसे भंग नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा भंग नहीं होगी और उसके लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे।


किसी सामान्य राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। इसका स्पष्ट वैधानिक प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 154(1) में है, जिसके अनुसार आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।


चूँकि प्रत्येक दो वर्ष में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राज्यसभा में नियमित रूप से आंशिक नवीनीकरण होता रहता है, लेकिन सदन स्वयं कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता।


महत्वपूर्ण तथ्य: यदि कोई सदस्य आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) को भरने के लिए चुना जाता है, तो उसे नया छह वर्ष का कार्यकाल नहीं मिलता; वह केवल अपने पूर्ववर्ती सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहता है। यह व्यवस्था भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 154 में दी गई है।


याद रखने योग्य:
राज्यसभा = स्थायी सदन
सामान्य सदस्य का कार्यकाल = 6 वर्ष
हर 2 वर्ष में = लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त

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